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गर्मी की छुट्टियों के बीच पंजाब के इन स्कूलों के लिए जारी हुए सख्त आदेश

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(“Strict Orders Issued for These Punjab Schools During the Summer Vacation “) पंजाब में गर्मी की छुट्टियों के बीच राज्य सरकार ने प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) योजना के तहत अब राज्य में संचालित सभी निजी प्ले-वे स्कूलों के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल चलाने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा देने वाली सभी निजी संस्थाओं को विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मानकों के अनुरूप शुरुआती शिक्षा उपलब्ध कराना है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी गुलबहार सिंह तूर ने बताया कि जिले में संचालित सभी निजी प्ले-वे स्कूलों और संबंधित संस्थानों को बिना किसी देरी के अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होगा। इससे न केवल संस्थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी या आवश्यक मार्गदर्शन के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, गांधी वनिता आश्रम के पास, सरस्वती विहार में संपर्क किया जा सकता है। सभी संचालकों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।

यदि आप पंजाब में प्राइवेट प्ले-वे स्कूल संचालित करते हैं या आपके बच्चे का दाखिला ऐसे किसी स्कूल में है, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के नए आदेश का पालन करना अब सभी संबंधित संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा।

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