बेअदबी पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, आप भी जाने क्या होगा नया कानून!

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab to Enact Strict Law Against Sacrilege)पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर सख्त कानून बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस मुद्दे पर एक नई और अहम अपडेट सामने आई है, जिसके तहत विधानसभा की गठित कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव बलतेज पन्नू ने स्पष्ट किया है कि पंजाब में जल्द ही ऐसा कड़ा कानून लागू किया जाएगा, जो सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों की बेअदबी पर समान रूप से लागू होगा।

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प्रस्तावित कानून के तहत बेअदबी के दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है, जबकि बेअदबी की कोशिश करने वालों को 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। कानून को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें जमानत और किसी भी प्रकार के समझौते की गुंजाइश नहीं रखी गई है। सरकार का मानना है कि इस तरह के सख्त प्रावधान भविष्य में बेअदबी की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाएंगे।

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गौरतलब है कि इस कानून से जुड़ा बिल 15 जुलाई को पंजाब विधानसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे विस्तृत विचार-विमर्श के लिए एक कमेटी को सौंप दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम उस समय तेज हुआ, जब श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने सरकार से बेअदबी के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की अपील की थी। उनके बयान के बाद राज्य सरकार और आम आदमी पार्टी की ओर से इसे गंभीरता से लिया गया।

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बलतेज पन्नू ने बताया कि कमेटी ने विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों से लगातार बैठकें की हैं और सभी से सुझाव लिए गए हैं। इन सुझावों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के बाद बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून को विधिवत पारित किया जाएगा।

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सरकार ने साफ किया है कि यह कानून किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होगा, बल्कि सभी धार्मिक ग्रंथों की गरिमा और सम्मान की रक्षा करेगा। राज्य सरकार का कहना है कि वह जल्द ही इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया पूरी करेगी, ताकि पंजाब में धार्मिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।