पंजाब में बज गया चुनावों का बिगुल: 9 से नॉमिनेशन, 23 दिसंबर के पड़ेगी वोटें, जाने सारी जानकारी।

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab’s Municipal Elections Set for December) पंजाब में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज गया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी चंडीगढ़ के पंजाब भवन में प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब के 5 जिलों में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं।

इनमें अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा और पटियाला शामिल हैं। इनमें 9 दिसंबर यानी कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 13 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद 14 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। वहीं, 21 दिसंबर को वोटिंग होगी।

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चुनाव आयोग ने इस बार चुनावों की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। चुनाव आयुक्त के अनुसार, इस बार निकाय चुनाव EVM से होंगे। साथ ही वोटिंग भी 1 घंटे पहले शुरू हो जाएगी।

अपडेट्स…

– राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ने बताया है कि इस बार चुनाव EVM से होना है, इसलिए मशीनों को तैयार किया जाना है।

– मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से शुरू होगा। वोटर सूचियां रिवीजन के लिए भेज दी गई हैं। 7 दिसंबर को लेटेस्ट प्रकाशन हो चुका है।

– अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा और पटियाला में निगम चुनाव हो रहे हैं। इन 5 शहरों में 37 लाख 32 वोटर हैं। इनमें 19.50 लाख मेल, और 17 लाख फीमेल वोटर्स हैं।

गौरतलब है कि 3 दिसंबर को पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जानकारी साझा की थी कि निकाय चुनाव को लेकर 8 दिसंबर को घोषणा कर दी जाएगी।

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हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला

पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे।

​​​राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे।

साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस का निपटारा कर दिया था।