पंजाब में नगर निकाय चुनावों का बड़ा फैसला: बिना परिसीमन के होंगे चुनाव, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab High Court Orders Urgent Municipal Elections: A Major Setback for State Government) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए नगर निगम चुनावों को जल्द से जल्द कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर नगर निगम चुनावों के लिए नोटीफिकेशन जारी किया जाए। यह आदेश उन नगर निगमों के लिए है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जैसे कि फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना और 42 नगर परिषदें-नगर पंचायतें।

➡️ Video देखें: नंगल-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर दौड़ रहे है ‘बारूद’ से भरे ट्रक,जाने इन लापरवाह चालको के कारनामे। इस Line को क्लिक करें

बिना परिसीमन के चुनाव कराने का निर्णय
हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष पंजाब के महाधिवक्ता ने कहा कि चुनावों के लिए परिसीमन प्रक्रिया आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 47 में से 44 नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन बोर्ड का गठन किया जा चुका है, लेकिन हाईकोर्ट ने बिना परिसीमन के चुनाव कराने का आदेश दिया।

विकास कार्यों पर पड़ा असर
महाधिवक्ता ने यह भी बताया कि वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने में 16 सप्ताह का समय लगेगा। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि 17 अक्टूबर 2023 को परिसीमन का पिछला निर्णय रद्द कर दिया गया था, इसलिए नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव कराने का आदेश दिया।

➡️ प्रधानमंत्री ने की शिक्षा मंत्री की तारीफ। Video देखने के लिए इस Line को क्लिक करें

जनहित याचिका का असर
मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले समाप्त हो चुका है। इनमें से कई का कार्यकाल तो दो साल से अधिक हो चुका है, जिसके कारण विकास कार्य ठप पड़े हैं।

चुनावों की अधिसूचना का इंतजार
कोर्ट को बताया गया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी, जो 1 नवंबर 2023 को होनी थी। लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि 5 जुलाई को सरकार को कानूनी नोटिस भेजा गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।