Home Himachal Pradesh चिंतपूर्णी विधायक सुदर्शन बबलू को कोर्ट से बड़ी राहत

चिंतपूर्णी विधायक सुदर्शन बबलू को कोर्ट से बड़ी राहत

ऊना। राजवीर दीक्षित

(“Court Relief to Chintpurni MLA Sudarshan Bablu “) चिंतपूर्णी से विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और उनके सह-आरोपी राकेश सोनी को वर्ष 2022 के चर्चित इंटरनेट मीडिया विवाद और SC/ST Act से जुड़े मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मामले में लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला शिकायतकर्ता अमनप्रीत कौर की शिकायत पर दर्ज FIR से जुड़ा था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधायक सुदर्शन बबलू और राकेश सोनी ने उनकी आपत्तिजनक तस्वीरों को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामले में पुलिस ने FIR संख्या 90/22 के तहत कार्रवाई की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए कुल 19 गवाह अदालत के सामने पेश किए। हालांकि, अदालत द्वारा साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और मामले से जुड़े तकनीकी तथ्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस रूप से साबित करने में असफल रहा।

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास कश्यप और अधिवक्ता रोहित जोशी ने पैरवी करते हुए अदालत के सामने मजबूत दलीलें रखीं। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने विधायक सुदर्शन बबलू और राकेश सोनी को बेकसूर मानते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

फैसले के बाद विधायक सुदर्शन बबलू ने इसे सच्चाई की जीत बताया। उन्होंने कहा कि “सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।” विधायक ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामला राजनीतिक रूप से बदनाम करने की साजिश का हिस्सा था।

Translate »
error: Content is protected !!