नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(SC Cancels Recruitment of 1158 Assistant Professors in Punjab)सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। यह वही भर्ती है जिसे पिछले साल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंजूरी दी थी। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने इस पर विराम लगा दिया है।
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असिस्टेंट प्रोफेसर यूनियन के कन्वीनर बलविंदर सिंह चहल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका आरोप है कि सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रख सके। यूनियन ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मांग की है।
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गौरतलब है कि अगस्त 2022 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती को खारिज करते हुए कहा था कि नियमों का पालन नहीं हुआ है। इसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई, जहां उसे राहत मिली। इसके बाद 484 चयनित उम्मीदवारों ने जॉइन कर लिया, लेकिन उनकी पोस्टिंग और वेतन आज तक नहीं मिला।
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सरकार ने उच्च अदालत में दलील दी थी कि कॉलेजों में स्टाफ की भारी कमी है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कोर्ट से इस प्रक्रिया को न रोकने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए भर्ती को रद्द कर दिया। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है।