चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Supreme Court Orders Status Quo on Shambhu Border Opening) हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बार्डर अभी नहीं खुलेगा
शंभू बार्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरुरत है।
तटस्थ व्यक्तियों को किसानों से बात कर उनकी समस्याओं का पता लगाना चाहिए। हम इसके लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखते हैं।
हरियाणा और पंजाब दोनों से किसानों तक पहुंचने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को अंतहीन रुप से अवरुद्ध करके आम जनता को असुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती।
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सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि यदि पंजाब खोलता है तोोो वे भी सीमा खोलने के लिए तैयार हैं। इस मामले में एक हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
हम भी जनता की असुविधा से परेशान : हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की। उन्होंने कहा कि हम भी जनता की असुविधा से चिंतित हैं, लेकिन वहां अब भी 500-500 प्रदर्शनकारी मौजूद हैं।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आखिरकार आप राज्य हैं। आपको कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए।
जनता की परेशानियों को लेकर हम भी चिंतित हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्राली के साथ हैं, जो पंजाब से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं।
जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा – क्या इन ट्रैक्टर ट्रालियों को आने की अनुमति दिए बिना इसे खोल सकते हैं।
तुषार मेहता ने कहा कि ये निर्देश कभी भी अज्ञात लोगों के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता।
जस्टिस कांत ने कह कि आपको किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ पहल करने की जरुरत है। आपको किसी न्यूट्रल अंपायर से बात करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा – क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वो बिना ट्रैक्टर के दिल्ली आते हैं तो?
आपने क्या उनसे बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनका भरोसा जीतने की कोशिश की?
अगर आप मंत्री भेजते हैं, बात करने को तो वो समझेंगे कि वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं।
किसी दूसरे को भेजने की क्यों नहीं सोच रहे हैं?
तुषार ने कहा कि नेशनल हाइवे जेसीबी, ट्रैक्टर ट्राली आदि के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, वरना वो लोग दिल्ली में ब्लाक कर देंगे।
नेशनल हाइवे को कब तक बंद करके रख सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
एसजी ने कहा कि हम इस सुझाव को लेकर सरकाार के सामने रखेंगे।
एससी ने कहा कि आपको एक ऐसा व्यक्ति भेजना होगा, जो दोनों तरफ से हो।
आप नेशनल हाइवे को कब तक बंद करके रख सकते हैं।
एसजी ने कहा कि लेकिन नेशनल हाइवे पर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली की इजाजत नहीं दे सकते।
तुषार ने कहा कि हाईकोर्ट के एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हाइवे खोलने के आदेश पर रोक लगनी चाहिए।
जेसीबी आदि को वार टैंक बना दिया गया है। अदालत ये तस्वीरें देखें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कृषि एक्सपर्ट पंजाब या हरियाणा का भेज सकते है?
एसजी इसके बारे में अदालत को सूचित करेंगे। जेसीबी और ट्रैक्टर को वार टैंकों के रुप बनाया गया है।
तुषार मेहता ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य के रुप में हम किसी भी अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिबंधित हैं। एमवी अधिनियम इसकी अनुमति नहीं देता है।
जेसीबी और अन्य टैंकरों क युद्ध टैंकों में बदल दिया जाता है। कृपया तस्वीरें देखें।
मैं जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूं। जस्टिस भुयान ने कहा कि उन्हें कहीं त रहना ही होगा।
आपके बयानों से साफ है कि भरोसे की कमी है : एससी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके बयानों से साफ है कि भरोसे की कमी है।
एसजी ने कहा कि हम उनके रेजिडेंट पार्ट पर नहीं हैं कि उन्होंने एसी लगा रखा है गाडिय़ों में।
हम टैंक के रुप में उन्होंने जो गाडिय़ों को बनाया है, उसको लेकर चिंतित है।
पंजाब सरकार ने कहा कि हाइवे को बंद करना राज्य के लिए गंभीर परिणाम हैं।
पंजाब सरकार ने कहा – बार्डर सील करने से आर्थिक नुकसान
पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि बार्डर सील करने से पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
पंजाब ने कहा कि नेशनल हाइवे को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं रखा जा सकता।
समाधान निकालने के लिए कमेटी गठित करें : एससी
जस्टिस कांत ने कहा कि हम कोई स्वतंत्र कमेटी गठित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो किसानों तक पहुंच सके।
राज्य सरकार व अन्य हितधारकों तक पहुंच सकें। इससे वो इसका कोई समाधान निकालने में मदद कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए, जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हों।
पंजाब और हरियाणा अदालत को नाम सुझाए, जो इस कमेटी के सदस्य हो सकते हैं।
एक हफ्ते में नाम सुझाएं। हम पंजाब और हरियाणआ के बीच विवाद में नहीं आना चाहते।