पंजाब में जल्द होंगे निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट के आदेश-दो हफ्तों में नोटिफिकेशन, 8 हफ्तों में पूरी की जाए चुनाव प्रक्रिया

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Supreme Court Orders Swift Municipal Elections) पंजाब में अब जल्द होंगे निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने आज 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले आठ हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश प्रदेश सरकार को दिए हैं।​​​​​​ ज्ञात रहे, राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा।

शीर्ष अदालत में 31 मार्च तक मांगा था समय

शीर्ष अदालत में आज पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह और अभिषेक मनू सिंघवी पेश हुए थे। इस दौरान शीर्ष अदालत में सरकार का तर्क था कि हमें वार्डबंदी पूरी करनी है। इसके लिए कम से कम् 31 मार्च तक का समय दिया जाए। इस दौरान शीष अदालत ने कहा कि कई जगह तो चुनाव काफी से पेंडिंग पड़े हैं।

अदालत ने पूछा कि आप का एजेंडा क्या है। सरकार के वकीलों कहा कि वार्डबंदी करवानी है। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243 के मुताबिक जहां सीट खाली है, उसे छह महीने में भरनी होती है।

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इसके बाद अदालत ने सरकार के पक्ष को सुना । साथ ही कहा कि सरकार अगले दो हफ्ते में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करें। अगले आठ हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। उच्च अदालत ने चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश थे, जबकि शीर्ष अदालत ने चुनाव की सारी प्रक्रिया तय कर दी है।

5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल हुआ पूरा

राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं।

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चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी से 15 दिनों में जारी की जाए। लेकिन तय समय में यह प्रक्रिया नहीं हुई। इस दौरान बीच में सरकारी छुटि्टयां भी आ गई। इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई देते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया था। साथ ही दस दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने को कहा था। साथ ही साफ किया था कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो 50 हजार जुर्माना लगाया जाएगा और अवनमानना का केस चलेगा।

वार्डबंदी के लिए 16 सप्ताह की जरूरत

गत सुनवाई पर सरकारी वकील की तरफ से अदालत में दलील थी वार्डबंदी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की जरूरत है। उन्होंने अदालत को बताया कि वार्डबंदी संबंधी फैसला पिछली बार 17 अक्टूबर 2023 को रद्द किया गया था। ऐसे में नए सिरे से वार्डबंदी की काफी जरूरत है। हालांकि अदालत ने बिना वार्डबंदी चुनाव करवाने को कहा था। वहीं, याचिका में निकाय चुनाव न होने से लोगों को आ रही दिक्कतों को भी उठाया गया था।