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पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

द टारगेट न्यूज़:

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला राज्य के कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश जारी किया, जिसके तहत मुख्य सचिव के ए पी सिन्हा और अन्य के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही स्थगित रहेगी। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में मुख्य सचिव को गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, जिस पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया है।

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