नगर निगम चुनावों में नामांकन पत्रों को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किए यह आदेश

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab High Court Mandates Videography for Upcoming Municipal Elections) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य चुनाव आयोग को 21 दिसंबर को होने वाले आगामी पंजाब नगर निगम चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया,

“जब भी संबंधित नगर निगम में नगर निगम चुनाव आयोजित किए जाएं तो संबंधित प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी से लेकर नामांकन वापस लेने तक संबंधित राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाए।”

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न्यायालय ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को यह आदेश संबंधित सभी रिटर्निंग अधिकारियों को प्रसारित करने का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।

पंजाब नगर निगम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका में नगर निगम चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने तक पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के निर्देश देने की मांग की गई।

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आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने उचित अनुपालन के बाद नामांकन पत्र भरने का प्रयास किया, लेकिन पंजाब में सत्तारूढ़ आप सरकार के कार्यकर्ता और नेता, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर याचिकाकर्ताओं और पटियाला जिले के अन्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं।