होटलों, बार और पब के लिए सख्त नए दिशा-निर्देश लागू, एक्सपायर हो चुकी बीयर की बिक्री पर नकेल, एल्कोमीटर लगाना अनिवार्य

जालंधर । राजवीर दीक्षित

(Excise Department Implements Strict New Guidelines for Hotels, Bars, and Pubs) एक्साइज विभाग ने हाल ही में होटल, बार और पब मालिकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य शराब और बीयर की बिक्री में पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

इन निर्देशों में नाबालिगों को शराब और बीयर न परोसने, एक्सपायरी बीयर की बिक्री पर रोक, और बाहरी राज्यों की शराब पर प्रतिबंध जैसी सख्त पाबंदियां शामिल हैं।

एक्साइज विभाग ने संबंधित संचालकों को मीटिंग बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बियर की एक्सपायरी डेट पर विशेष ध्यान दें।

यदि कोई संचालक एक्सपायरी बियर की बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिगों को शराब और बीयर बेचने पर पूरी तरह पाबंदी है और इसके उल्लंघन पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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सुविधा के लिए बार मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शराब की मात्रा मापने के लिए एल्कोमीटर उपलब्ध रखें।

ग्राहक अपनी मांग पर एल्कोमीटर से शराब की मात्रा की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, बाहरी राज्यों की शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की भी बात की गई है।

मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि बार और पब में शराब पीकर गाड़ी न चलाने और शराब के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता फैलाने वाले स्लोगन लगाने की व्यवस्था की जाए।

इस मीटिंग की अध्यक्षता असिस्टेंट कमिश्नर नवजीत सिंह ने की, जिसमें विभागीय अधिकारी जसपाल सिंह संधू, हरप्रीत सिंह कंग और सुनील गुप्ता भी शामिल रहे।