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पंजाब की इस नगर काउंसिल चुनावों पर लगी रोक, हाईकोर्ट के फैसले से राजनीति में मची हलचल

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(“Kharar Municipal Council Elections Put on Hold, High Court Decision Sparks Political Stir”) पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। Punjab and Haryana High Court ने खरड़ नगर काउंसिल चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह मामला उन 6 गांवों के वोटिंग अधिकारों से जुड़ा है जिन्हें खरड़ नगर काउंसिल की सीमा में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में उन्हें पूरी तरह शामिल नहीं किया गया। इनमें तृपड़ी, टोले माजरा, दाऊ माजरा, भूखड़ी, पीर सुहाणा और रड़ियाला गांव शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी कि नगर काउंसिल की सीमा में शामिल होने के बावजूद इन गांवों के निवासियों को मतदान का अधिकार नहीं मिल रहा, जिससे उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जब तक नई डी-लिमिटेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक चुनाव करवाना उचित नहीं होगा। इसी के चलते अदालत ने चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी।

इस फैसले के बाद खरड़ की सियासत में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगर ये 6 गांव नगर काउंसिल चुनावों का हिस्सा बनते हैं, तो कई वार्डों का चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। नए वोटरों के जुड़ने से कई सीटों पर जीत-हार के समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक पार्टियां भी अब अपनी रणनीति नए सिरे से तैयार करने में जुट सकती हैं।

फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर काउंसिल का प्रशासनिक कामकाज प्रशासक के हाथों में रहेगा। आने वाले दिनों में नई हद्दबंदी और वोटर सूची को लेकर बड़ा राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल सकता है। खऱड़ नगर काउंसिल चुनावों पर लगी यह रोक अब पूरे पंजाब में चर्चा का विषय बनी हुई है।

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