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आज से PAN कार्ड बनवाने के नियम बदले, अब इन दस्तावेज़ों के बिना नहीं बनेगा कार्ड

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(“PAN Card Rules Changed from Today: PAN Card Will No Longer Be Issued Without These Documents”) अगर आप नया PAN Card बनवाने की योजना बना रहे हैं या पुराने PAN में कोई बदलाव करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने नए Income Tax Act 2025 और Income Tax Rules 2026 के तहत PAN Card से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो 1 जून 2026 से पूरे देश में लागू हो गए हैं।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब केवल आधार कार्ड के आधार पर Instant e-PAN नहीं बनेगा। नए PAN के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, पुराने Form 49A और 49AA को समाप्त कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिकों, कंपनियों, विदेशी नागरिकों और विदेशी कंपनियों के लिए अलग-अलग नए फॉर्म लागू किए गए हैं।

सरकार ने PAN सत्यापन प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड बना दिया है। अब नाम, जन्म तिथि और जेंडर की जानकारी आधार डेटाबेस से अक्षर-दर-अक्षर मेल खानी चाहिए। एक छोटी सी स्पेलिंग गलती भी आवेदन को रिजेक्ट कर सकती है।

हालांकि, कुछ मामलों में लोगों को राहत भी दी गई है। संपत्ति खरीद-बिक्री में PAN की अनिवार्यता की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं 5 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहन खरीदने पर ही PAN देना होगा। होटल और बैंक्वेट हॉल में नकद भुगतान की सीमा भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा, PAN न होने पर उपयोग किए जाने वाले Form 60 की जगह अब नया Form 97 लागू होगा। वहीं सालाना 10 लाख रुपये से अधिक नकद लेन-देन पर आयकर विभाग की कड़ी निगरानी रहेगी।

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