चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(“Punjab Aadhaar Update”) पंजाब में आधार कार्ड को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच पंजाब पुलिस ने सोमवार को बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। पुलिस ने साफ कहा है कि राज्य के सभी सांझ केंद्रों (Saanjh Kendras) में आधार कार्ड अभी भी पहचान और पते के वैध सरकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। लोगों को किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करने की सलाह दी गई है।
पंजाब पुलिस की स्पेशल डीजीपी (कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन) गुरप्रीत कौर देओ ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि पुलिस विभाग की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिसमें आधार कार्ड को अमान्य बताया गया हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी सांझ केंद्रों पर आधार कार्ड पहले की तरह मान्य है और नागरिक इसका उपयोग पुलिस सेवाओं के लिए कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने पंजाब पुलिस को स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करने की अनुमति दी थी। हालांकि यह सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसे जल्द लागू किए जाने की संभावना है। इसके लागू होने के बाद नागरिकों को पुलिस सेवाओं का लाभ लेने में और अधिक सुविधा मिलेगी।

स्पेशल डीजीपी के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण की अनुमति आधार अधिनियम 2016 और उससे जुड़े नियमों के तहत पंजाब सरकार के गृह विभाग को दी गई थी।
आधार प्रमाणीकरण सुविधा शुरू होने के बाद कई महत्वपूर्ण सेवाओं में इसका उपयोग किया जाएगा। इनमें किरायेदार सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन, नए और नवीनीकरण वाले शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन, कर्मचारी व घरेलू सहायकों का पुलिस वेरिफिकेशन, सरकारी कर्मचारियों का सेवा सत्यापन, वीजा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, खोई हुई वस्तुओं की रिपोर्ट, लाउडस्पीकर, मेले और धार्मिक आयोजनों के लिए एनओसी तथा एफआईआर दर्ज कराने जैसी सेवाएं शामिल हैं।
पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और आधार कार्ड को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से भ्रमित न हों। फिलहाल राज्य के सभी सांझ केंद्रों में आधार कार्ड पूरी तरह मान्य दस्तावेज बना हुआ है।



















