Home Delhi दिल्ली हॉस्टल हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, MCD-DU को ठहराया जिम्मेदार

दिल्ली हॉस्टल हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, MCD-DU को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली। टारगेट न्यूज नेटवर्क 

(High Court takes a tough stance on Delhi hostel incident; holds MCD and DU responsible) दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में हुए हॉस्टल हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि बाहर से पढ़ाई के लिए दिल्ली आने वाले छात्रों के हॉस्टलों की स्थिति बेहद खराब है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे हादसों के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

कोर्ट ने MCD, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, NHRC और दिल्ली विश्वविद्यालय को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत

सत्य निकेतन में रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे पांच मंजिला इमारत में हादसा हुआ था। बताया गया है कि इमारत करीब 40 साल पुरानी थी। राहत और बचाव अभियान पूरा हो चुका है।

हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हॉस्टल मालिक गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

पुलिस ने हादसे को लेकर लापरवाही और गैर-इरादतन हत्या समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले में बिल्डिंग मालिक की पत्नी उर्मिला और बेटे महेश की गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आई है।

MCD रिकॉर्ड में इमारत खतरनाक घोषित नहीं थी

हादसे के बाद बिल्डिंग की सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, करीब चार दशक पुरानी इस इमारत को MCD के रिकॉर्ड में खतरनाक घोषित नहीं किया गया था।

अब हाईकोर्ट के रुख के बाद यह जांच का विषय बन गया है कि इमारत की स्थिति और हॉस्टल के संचालन को लेकर संबंधित विभागों की ओर से समय रहते क्या कार्रवाई की गई थी।

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