टारगेट न्यूज नेटवर्क
(Strict rules on tattoos for Agniveer recruitment; exemptions for tribal and religious tattoos) भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली के लिए टैटू को लेकर नियम स्पष्ट किए हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार के पूरे शरीर की जांच की जाती है और प्रतिबंधित स्थान या आपत्तिजनक टैटू पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
सेना की टैटू पॉलिसी के तहत कुछ विशेष मामलों में स्थायी टैटू की अनुमति दी गई है। हालांकि, निर्धारित शर्तों को पूरा करना और संबंधित प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी होगा।
ट्राइबल टैटू के लिए विशेष छूट
जनजातीय समुदायों से आने वाले उम्मीदवारों को उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत बनवाए गए स्थायी टैटू के मामले में छूट दी गई है। इसके लिए उम्मीदवार को Self Certification Certificate (Appendix E-I) और Tribal Tattoo Permission Certificate (Appendix E-II) जमा करना होगा।
ट्राइबल टैटू की अनुमति के लिए संबंधित प्रमाणपत्र पर DC, DM या SDM के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
धार्मिक टैटू के लिए भी सीमित अनुमति
ट्राइबल कम्युनिटी के अलावा कुछ धार्मिक टैटू भी निर्धारित शर्तों के तहत मान्य होंगे। ऐसे टैटू कोहनी से कलाई तक और हाथ के पिछले हिस्से पर ही स्वीकार्य होंगे।
सेना भर्ती में टैटू की जगह, डिजाइन और प्रकृति को लेकर तय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF में बड़ा बदलाव
पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल GD और राइफलमैन GD के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है।
हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने भी पुलिस तथा अन्य सुरक्षा सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और आयु सीमा में छूट का ऐलान किया है।
भर्ती प्रक्रिया में भी मिलेगी राहत
गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में PST, PET और लिखित परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेना से बाहर आने के बाद अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
दिल्ली में फायर सर्विस-जेल विभाग में 20% आरक्षण
दिल्ली सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए दो प्रमुख विभागों में सीधी भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी निर्धारित छूट दी जाएगी।
इस तरह सेना की टैटू पॉलिसी जहां अग्निवीर भर्ती में शरीर पर टैटू को लेकर स्पष्ट नियम तय करती है, वहीं दूसरी ओर पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी और सुरक्षा सेवाओं में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं।















