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ऊना में भारी वाहनों पर टाइमिंग की पाबंदी! सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक ही एंट्री

ऊना। राजवीर दीक्षित 

 

(Restrictions on the timing of heavy vehicles in Una! Entry permitted only between 6:00 AM and 2:00 PM) त्योहारी सीजन के दौरान जिले में श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम जनता की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने खनन एवं खनिज सामग्री ले जाने वाले सभी भारी वाहनों के संचालन का समय निर्धारित किया है। उपायुक्त जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि 5 से 8 नवंबर तक ऐसे भारी वाहन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही सड़कों पर चल सकेंगे। निर्धारित समय के अलावा पूरे जिला ऊना में इन वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

उपायुक्त ने यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा, सुचारू यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ऊना ने इस संबंध में उपायुक्त को भेजे पत्र में खनन एवं खनिज सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों के कारण यातायात अवरोध, आम लोगों को होने वाली असुविधा और व्यस्त सड़कों व संवेदनशील स्थानों पर सड़क सुरक्षा संबंधी संभावित खतरों की ओर ध्यान दिलाया था। इसी के मद्देनजर यह व्यवस्था की गई है।

आदेश के अनुसार, 5 से 8 नवंबर तक निर्धारित समय सीमा के बाहर जिला ऊना की किसी भी सड़क पर ऐसे भारी वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडलाधिकारी और संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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