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चंडीगढ़ अदालत ने दंत चिकित्सक के अपहरण मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

चंडीगढ़ अदालत ने दंत चिकित्सक के अपहरण मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

द टारगेट न्यूज़:

चंडीगढ़ की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नौ पुलिसकर्मियों द्वारा एक दंत चिकित्सक के कथित अपहरण से जुड़े मामले में अपनी प्रारंभिक और अनुवर्ती जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने डॉ. मोहित धवन द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार करते हुए यह निर्देश पारित किया। डॉ. धवन को 2022 में जिला अदालतों के बाहर से कथित तौर पर अगवा किया गया था। वह एक मामले में सुनवाई के लिए पेश होने वाले थे, तभी सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मियों ने उन्हें जबरन एक निजी कार में बिठा लिया। बाद में उन्हें कथित तौर पर एक अन्य टीम को सौंप दिया गया और अवैध हिरासत में रखा गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। एजेंसी ने इसके बाद इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह Sekhon सहित नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने अवलोकन किया कि यद्यपि जांच अधिकारी ने कुछ मुद्दों को स्पष्ट कर दिया था और मामले के बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन चालान और सीबीआई के जवाबों के बीच असाधारण परिस्थितियां और विशिष्ट विसंगतियां थीं। अदालत ने माना कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्टों की जांच करने से उसे यह तय करने में मदद मिलेगी कि कानून के अनुसार संज्ञान लिया जाए या आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया जाए।

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