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पंचायत चुनाव के कानूनों में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी शुरू, जाने सरकार का क्या है प्लान।

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Punjab Gears Up for Panchayat Elections Without Party Symbols) पंजाब में पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग शुरु हो गई हैं। इस संबंध में इस बार पंचायत चुनाव बिना पार्टी चिन्ह के लड़े जाएंगे।

जिसके लिए पंजाब सरकार ने पंजाब पंचायती राज नियम-1994 में संशोधन की तैयारी कर ली है। ऐसा होने पर कोई भी उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस संबंध में अगली कैबिनेट बैठक में एजेंडा लाने की तैयारी है।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की है। ग्रामीण विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने और गांवों में राजनीतिक गुटबाजी को कम करने के लिए भगवंत मान ने पंचायत चुनाव से पार्टी चिन्ह हटाने की योजना बनाई है।

पंजाब सरकार पिछले एक सप्ताह से इस दिशा में कदम उठा रही है। चार दिन पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने अपना पक्ष रखा है कि पंजाब पंचायती राज नियम 1994 की धारा 12 के अनुसार पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़े जा सकते हैं। अब सरकार अनुच्छेद 12 में संशोधन करने के मूड में है, ताकि ग्रामीण संस्थाओं से राजनीतिक हस्तक्षेप कम किया जा सके।

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सूत्रों के अनुसार पंजाब चुनाव आयोग और कानूनी सलाहकार ने भी इस संशोधन को हरी झंडी दे दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग का मानना है कि पार्टी चिन्हों पर पंचायत चुनाव लडऩे से गांवों में राजनीतिक गुटबाजी बढ़ती है और फंड का उपयोग नहीं हो पाता।

इस तरह गांवों में गुटबाजी और कतारें बढ़ जाती हैं और पंचायतों का कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जानकारी के अनुसार पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, जिसमें पंजाब पंचायती राज नियमों के अनुच्छेद 12 में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार पंजाब सरकार धान का सीजन शुरु होने से पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है और इस संबंध में सितंबर के आखिरी सप्ताह में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। पंजाब में 13241 पंचायतें हैं।

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