चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Panchayat Elections in Punjab: Defaulters Banned from Running for Office) पंजाब में पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को ‘नो ड्यूज़’ प्रमाणपत्र जमा करना होगा। मतलब, अब ‘डिफॉल्टर’ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने डिप्टी कमिश्नरों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों से ‘अनापत्ति’ प्रमाणपत्र लेने को कहा गया है।
सरपंच एवं पंच का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों पर पंचायत का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
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जिन उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का बकाया होगा उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। पंचायत चुनावों के लिए, जब उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, तो उन्हें संबंधित पंचायत से ‘अनापत्ति’ या ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
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पंचायत भूमि पर ना हो अवैध कब्जा
चुनाव आयोग का कहना है कि जिन उम्मीदवारों के पास ‘अनापत्ति’ प्रमाणपत्र नहीं है, वे इसके बदले हलफनामा दायर कर सकते हैं।
शपथ पत्र में वह बताएंगे कि पंचायत संस्थाओं का कोई बकाया नहीं है और न ही पंचायत भूमि पर कोई अवैध कब्जा है।