नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(FASTag Mandatory from April 1: Double Toll for Cash Payments)महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2025 से FASTag का उपयोग अनिवार्य हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने स्पष्ट किया है कि MSRDC संचालित सभी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को FASTag से टोल भुगतान करना होगा। जिनके पास FASTag नहीं होगा, उन्हें नकद, कार्ड या UPI से भुगतान करने पर दोगुनी टोल राशि चुकानी होगी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने FASTag को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव टोल प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए लागू किया गया है।
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किन वाहनों को मिलेगी छूट?
सरकार के नए नियमों के तहत हल्के वाहन, राज्य परिवहन बसें और स्कूल बसों को टोल शुल्क से छूट दी गई है। अन्य सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य रहेगा।
कहां-कहां लागू होगा नया नियम?
नया FASTag नियम मुंबई के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स – दहिसर, मुलुंड वेस्ट, मुलुंड ईस्ट, ऐरोली और वाशी टोल प्लाजा पर लागू होगा। साथ ही, बांद्रा-वर्ली सी लिंक, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पर भी यह नियम प्रभावी रहेगा।
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FASTag क्यों जरूरी?
FASTag एक RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) आधारित प्रणाली है, जिससे टोल भुगतान स्वचालित रूप से कट जाता है और गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ सकती हैं। यह ट्रैफिक जाम को कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है।
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यात्रियों के लिए क्या जरूरी?
यदि आप महाराष्ट्र में वाहन चलाते हैं, तो 1 अप्रैल से पहले FASTag लेना अनिवार्य हो जाएगा। अन्यथा, नकद भुगतान करने पर दोगुना शुल्क देना होगा। वाहन मालिक अपने बैंक, पेट्रोल पंप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या टोल प्लाजा से FASTag खरीद सकते हैं।
डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम, तैयार रहें नए नियमों के लिए!