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पंचकूला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 8 वर्षीय आरोपी को दी जमानत, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के दिए निर्देश

पंचकूला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 8 वर्षीय आरोपी को दी जमानत, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के दिए निर्देश

द टारगेट न्यूज़:

पंचकूला के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने बुधवार को उस 8 वर्षीय लड़के को जमानत दे दी, जिसने एक सरकारी स्कूल में किंडरगार्टन की 6 वर्षीय छात्रा के साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिसे बुधवार सुबह पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ से छुट्टी दे दी गई। यह घटना 28 अक्टूबर को पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में हुई थी, जहां आरोपी लड़के ने 6 वर्षीय बच्ची के सिर पर ईंट से कई बार वार किया था, उसे बेंच पर पटका, टाई से घसीटा और तब तक कई बार लाते मारी जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद शनिवार को उसे बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसे अंबाला के ऑब्जरवेशन होम भेज दिया गया था। उस पर गंभीर चोट पहुंचाने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप दर्ज किए गए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान लड़के के पिता ने उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की। उनके वकील मनबीर सिंह राठी ने दलील दी कि बच्चे का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और हिरासत में रहने से उसकी शिक्षा, शैक्षणिक प्रगति और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि माता-पिता बच्चे को उचित काउंसलिंग और स्वस्थ पारिवारिक माहौल देंगे ताकि वह अपनी हरकतों के परिणाम समझ सके और खुद को सुधार सके। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत एक अन्य आवेदन भी दायर किया गया, जिसमें जांच अधिकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक मंचों से उस सामग्री को हटाने या डिलीट करने का निर्देश देने की मांग की गई जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के संघर्ष में शामिल बच्चे की पहचान को उजागर करती है। वकील राठी ने बताया कि बोर्ड ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया और जांच अधिकारी को 27 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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