सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायत के लिए सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, फायर विभाग के भर्ती नियम भी बदले

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(New Weight Criteria for Fire Department Recruitment) पंजाब विधानसभा के मानसून सेशन में पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल और पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल समेत 4 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है।

CM ने कहा कि फायर विभाग में अब लड़कियों को भर्ती के लिए 60 की जगह 40 किलोग्राम वजन उठाना होगा। पंचायतों के चुनाव पार्टी निशान पर नहीं होंगे। सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।

CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब फायर एंड इमरजेंसी संशोधन बिल बहुत जरूरी थी। अब लड़कियों के लिए वजन की की शर्त 60 किलोग्राम की जगह 40 किलोग्राम करने जा रहे हैं।

साथ ही पंजाब पहला राज्य बनेगा, जहां पर लड़कियों को फायर सर्विस का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि फाइलों पर मिट्‌टी झाड़ने की जरूरत है। वहीं, फायर बिग्रेड को न्यूयॉर्क की तर्ज गाड़ियां और उपकरण दिए गए हैं।

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सीएम ने कहा कि पंजाब में जल्दी ही पंचायत चुनाव करवाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि गांवों का सरपंच पार्टी का नहीं गांवों का हो। वहीं, 2018 में किसी भी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर चुनाव नहीं लड़ा है।

उन्होंने कहा इसके चलते इस नियम में संशोधन किया जाएगा। जो गांव सर्वसम्मति से पंचायत चुनेंगे, उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम समेत अन्य सुविधाएं दी जएगी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव सर्वसम्मति से होते हैं तो लोगों के पैसे बचेंगे। आजकल तो 40-40 लाख खर्च सरपंच के चुनाव पर आ जाता है।