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पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 7.5 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को लेकर आ गया बड़ा आदेश।

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(“Punjab DA Big Update”) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें IAS, IPS और न्यायिक अधिकारियों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) देने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अब सरकार को 30 जून तक बढ़ा हुआ DA जारी करना पड़ सकता है।

जानकारी के मुताबिक पंजाब में लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केवल 42% DA दिया जा रहा था, जबकि IAS-IPS अधिकारियों को 58% DA मिल रहा था। इसी असमानता को लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी थी। करीब 200 रिटायर्ड और कार्यरत कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर समान DA की मांग उठाई थी।

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कर्मचारियों का यह कानूनी अधिकार है और आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत में वित्तीय बोझ और खजाने की स्थिति का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

अगर यह फैसला पूरी तरह लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों के DA में करीब 16% की बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर, ₹50,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को हर महीने लगभग ₹8,000 अतिरिक्त मिल सकते हैं। इससे राज्य सरकार पर करीब 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है।

इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने कहा कि कर्मचारियों को उनका हक देने में सरकार आनाकानी कर रही है। अब इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति और कर्मचारी संगठनों में हलचल तेज हो गई है।

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