सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पर जीएसटी बढ़ाने का बड़ा फैसला: 35% की नई दर की सिफारिश

नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित

( GST on Cigarettes and Cold Drinks Set to Jump to 35%) जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी की दर को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की गई है।

यह कदम न केवल राजस्व में वृद्धि का लक्ष्य रखता है, बल्कि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को भी ध्यान में रखता है।

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जीओएम की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जीओएम ने कुल 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया।

इस समूह का गठन जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से किया गया था। एक अधिकारी के अनुसार, इस कदम से सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी।

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कपड़ों पर भी होगा बदलाव
जीओएम ने कपड़ों पर भी टैक्स संरचना को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है। 1,500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा, जबकि 1,500 से 10,000 रुपये के मूल्य वाले कपड़ों पर 18% और 10,000 रुपये से अधिक मूल्य वाले कपड़ों पर 28% जीएसटी लागू होगा।

21 दिसंबर को होगी जीएसटी परिषद की बैठक

इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में लिया जाएगा, जो 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।

मुआवजे पर समय बढ़ाने की मांग

इस बीच, जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित समिति ने रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। समिति ने बताया कि मुआवजा उपकर मामले में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं, जिन पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है।

इस प्रस्तावित टैक्स वृद्धि से न केवल सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, बल्कि यह समाज में हानिकारक उत्पादों के उपयोग को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।