Recruitment: शिक्षकों और लाइब्रेरियन की भर्ती को मिली हरी झंडी, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(High Court Approves Recruitment of 1158 Assistant Professors and Librarians) पंजाब सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को हरी झंडी दे दी है। डबल बेंच ने इस भर्ती को रद्द करने वाले सिंगल बेंच के आदेशों को खारिज कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, दो साल पहले भर्ती हुए इनमें से 484 को आज तक पोस्टिंग नहीं मिली है। माना जा रहा है कि पंजाब सरकार के कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। अभी तक इनमें से सिर्फ 135 को ही पोस्टिंग मिली है और वेतन मिल रहा है, बाकी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

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आपको बता दें कि 2021 की इन 1178 भर्तियों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। पिछले साल सिंगल बेंच ने पूरी भर्ती को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आवेदकों और सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की थी।

अब सिंगल बेंच के फैसले से 609 ने ज्वाइन कर लिया था, 135 को स्टेशन अलॉट कर दिए गए थे। डबल बेंच के यथास्थिति आदेश के कारण केवल 135 ही काम कर रहे थे और वेतन ले रहे थे, लेकिन 484 स्टेशन अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे थे और उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था।

इसलिए सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसलिए इन बचे हुए आवेदकों को स्टेशन अलॉट करने की अनुमति दी जाए।

आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार और इन आवेदकों की अपील को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया और इन भर्तियों को हरी झंडी दे दी।