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हाईकोर्ट का हिमाचल के CPS केस में एक और फैसला, जाने सारी जानकारी।

शिमला । राजवीर दीक्षित

(Judicial Blow to Himachal Government) 6 मुख्य संसदीय सचिव (CPS) मामले में तीसरी याचिका पर भी हिमाचल हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की याचिका पर जजमेंट सुनाते हुए कोर्ट ने CPS की नियुक्ति के लिए बनाए गए एक्ट को असंवैधानिक बताया और CPS को पदों से हटाने के आदेश दिए।

एडवोकेट रजनीश मनिकटाला ने बताया कि पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने साल 2016 में पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में CPS को चुनौती दी थी। इस पर आज अदालत ने फैसला सुनाया है।

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बता दें कि कल्पना नाम की एक महिला के अलावा BJP के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

कल्पना और बीजेपी के 11 विधायकों की याचिका पर कोर्ट बीते 13 नवंबर को आदेश सुना चुका है, जबकि पीपल फॉर रिस्पांन्सिबल गवर्नेंस संस्था की याचिका पर आज फैसला सुनाया है।

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