Breaking – हिमाचल हाईकोर्ट ने 6 मुख्य संसदीय सचिव हटाए: सभी सुविधाएं वापस लेने के आदेश, जानें वजह

शिमला । राजवीर दीक्षित

(Himachal High Court Strikes Down Chief Parliamentary Secretaries) हिमाचल हाईकोर्ट ने बुधवार को 6 मुख्य संसदीय सचिव (CPS) हटा दिए। हाईकोर्ट ने CPS केस पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने साल 2006 के CPS एक्ट को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है। इसके साथ सभी CPS की सभी सरकारी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया है।

वहीं हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

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जिन 6 विधायकों को CPS बनाया था, उनमें रोहड़ू के MLA एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के आशीष बुटेल, ​दून के राम कुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं। सरकार इन्हें गाड़ी के साथ दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान वेतन दे रही थी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को CPS बनाया था। जिसके बाद कल्पना नाम की एक महिला के अलावा BJP के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।