नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(No relief for TMC from the SC! Only the High Court will decide on the 4 frozen bank accounts) तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार फ्रीज बैंक खातों को ऑपरेट करने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने कहा कि मामला पहले से कलकत्ता हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। हालांकि, कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई में तेजी लाने को कहा है।
फ्रीज खातों पर TMC की याचिका
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट ने चार बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पार्टी की ओर से इन खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी गई थी। खातों को लेकर जांच और हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।
SC ने मेरिट पर टिप्पणी नहीं की
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा है, क्योंकि संबंधित मुद्दा कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने लंबित है। कोर्ट ने सिर्फ हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है।
नाम और चुनाव चिह्न का विवाद भी अहम
मामले में TMC के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहा विवाद भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में चुनाव आयोग को इस विवाद पर निर्धारित समयसीमा में फैसला लेने को कहा था। इसी वजह से बैंक खातों को संचालित करने का अधिकार किस गुट के पास होगा, यह भी न्यायिक कार्यवाही से जुड़ा अहम सवाल बना हुआ है।
अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद अब मामले की अगली दिशा कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई से तय होगी। हाईकोर्ट पहले ही फ्रीज खातों से जुड़े मामले में अंतरिम राहत और पार्टी के दैनिक खर्चों को लेकर आदेश दे चुका है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खातों को अनफ्रीज करने का आदेश नहीं दिया है और मामले के अंतिम गुण-दोष पर भी कोई फैसला नहीं सुनाया है।


















