चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(“Private photos leaked on social media will be deleted within 2 hours! Government tightens rules “) सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली निजी तस्वीरों और वीडियो को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी आपत्तिजनक या निजी कंटेंट की शिकायत मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसे सिर्फ 2 घंटे के भीतर हटाना होगा। सरकार ने आईटी नियमों में सख्ती करते हुए Instagram, Facebook, YouTube और X (पहले Twitter) जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बढ़ा दी है।
पहले ऐसे कंटेंट को हटाने में 24 घंटे या कई दिनों का समय लग जाता था, लेकिन अब कंपनियों को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सरकार का यह कदम खासतौर पर Deepfake और AI से बनाए जा रहे फर्जी वीडियो और तस्वीरों के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया है। हाल के समय में कई साइबर अपराधी महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरों को मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने की घटनाएं भी सामने आई हैं।
नए IT Rules 2026 के तहत अगर कोई निजी या डीपफेक कंटेंट पोस्ट किया जाता है, तो शिकायत मिलने के दो घंटे के अंदर उसे हटाना अनिवार्य होगा। वहीं अदालत या सरकारी आदेश वाले मामलों में प्लेटफॉर्म्स को 3 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा AI से तैयार किए गए फोटो, वीडियो या ऑडियो पर स्पष्ट लेबल लगाना भी जरूरी कर दिया गया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि कंटेंट असली है या नकली।
सरकार ने कंपनियों को फास्ट मॉडरेशन टूल और इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाने के निर्देश भी दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद करीब 75 प्रतिशत मामलों में दो घंटे के अंदर कंटेंट हटाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन नियमों से ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न पर काफी हद तक रोक लगेगी।



















