हाईकोर्ट से बीबी जागीर कौर को झटका, जाने कितने करोड़ रुपए देने होंगे, क्या है सारा मामला

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चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

“Court Declares Bibi Jagir Kaur Illegal Occupant: Major Setback” पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि कमेटी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को एक बड़ा झटका देते हुए, उन्हें नगर पंचायत बेगोवाल की 172 कनाल जमीन पर अवैध कब्जाधारी करार दिया है।

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हाईकोर्ट ने ईओ नोटिफाइड एरिया कमेटी बेगोवाल को निर्देश दिए हैं कि वह बीबी जागीर कौर से 5 करोड़ 91 लाख 4944 रुपए जमीन का किराया वसूलें और 172 कनाल जमीन का कब्जा भी छुड़वाएं। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा ने इस फैसले की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है।