मोहाली। राजवीर दीक्षित
(4 Punjab Cops Jailed in Moga Sex Scandal)मोहाली की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पंजाब के बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 18 साल पुराने इस केस में चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की सजा और 2-2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
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दोषियों में शामिल हैं — तत्कालीन एसएसपी दविंदर सिंह गरचा, एसपी हेडक्वार्टर मोगा परमदीप सिंह संधू, पूर्व एसएचओ रमन कुमार, और इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह। रमन कुमार को एक अन्य धारा के तहत अतिरिक्त 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना भी सुनाया गया है।
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क्या था मामला?
2007 में मोगा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था, जिसमें 50 अज्ञात लोगों पर आरोप लगे। लेकिन जांच के दौरान ये सामने आया कि पुलिस अधिकारियों ने इस केस को ब्लैकमेलिंग और पैसे ऐंठने का जरिया बना लिया था। उन्होंने झूठे केस में व्यापारियों और नेताओं को फंसा कर मोटी रकम वसूली।
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हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2007 में स्वतः संज्ञान लेते हुए केस की जांच CBI को सौंपी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि यह केस जम्मू सेक्स स्कैंडल से कम नहीं।
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सरकारी गवाह की हत्या
मामले की गवाह बनी महिला मनजीत कौर और उसके पति की 2018 में हत्या कर दी गई थी। महिला गवाही से पलट गई थी और अदालत में उसके खिलाफ अलग से मामला चल रहा था।
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शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया
शिकायतकर्ता रणजीत सिंह ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है और वह फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं।