Home Chandigarh अवैध प्लॉटों पर सरकार का बड़ा एक्शन, रजिस्ट्रियों पर लगी रोक

अवैध प्लॉटों पर सरकार का बड़ा एक्शन, रजिस्ट्रियों पर लगी रोक

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(“Cracks Down on Illegal Plots, Registration Process Halted”) पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी (PDA) ने जिले में बिना मंजूरी विकसित की गई 100 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए उनके प्लॉटों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद ऐसे प्लॉट खरीदने और बेचने वालों में हलचल मच गई है।

पीडीए की मुख्य प्रशासक अपर्णा एम.बी. ने बताया कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (PAPRA) 1995 के तहत इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई अनधिकृत कॉलोनियों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि संबंधित सब-रजिस्ट्रारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों की रजिस्ट्री किसी भी हालत में दर्ज न की जाए।

अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजर और प्रमोटर लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाकर प्लॉट बेच देते हैं, लेकिन बाद में वहां पानी, सीवरेज, बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जातीं। इसका सीधा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है, जो अपनी जीवनभर की जमा पूंजी ऐसे प्लॉटों में निवेश कर देते हैं।

पीडीए ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जांच जरूर करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अनधिकृत कॉलोनियों के लिए पीडीए कार्यालय की ओर से एनओसी जारी नहीं की जाती। ऐसी कॉलोनियों की पूरी सूची पीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे देखकर लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशासन ने कॉलोनाइजरों और प्रमोटरों को भी चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस और सरकारी मंजूरी के कोई भी कॉलोनी विकसित न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अवैध कॉलोनियों को गिराया भी जाएगा। सरकार के इस कदम को रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा संदेश माना जा रहा है।

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