Home Delhi SC की पटाखों पर 2 दिन की छूट, 9 से फिर बैन!

SC की पटाखों पर 2 दिन की छूट, 9 से फिर बैन!

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित 

 

(SC grants 2-day relaxation on firecrackers; ban to resume from the 9th!) दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर सीमित राहत दी है। अदालत ने 7 और 8 नवंबर को तय समय के दौरान ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। हालांकि, 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध फिर बहाल हो जाएगा।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने आदेश दिया कि 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। दिवाली इस साल 8 नवंबर को मनाई जाएगी।

अस्पतालों के आसपास पटाखे जलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल CSIR-NEERI और PESO से प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही निर्माण किया जा सकेगा। इसके लिए 2 से 6 नवंबर तक की अवधि निर्धारित की गई है। पटाखों की लड़ियां और मालाएं बनाने तथा बेचने की अनुमति नहीं होगी।

बेरियम वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम युक्त पटाखों और CSIR-NEERI से ग्रीन पटाखों के रूप में मंजूरी नहीं पाने वाले उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक बरकरार रखी है। साथ ही दिल्ली-NCR के अधिकारियों को अवैध और पारंपरिक पटाखों की सप्लाई रोकने के निर्देश दिए हैं।

अदालत के आदेश के मुताबिक, 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा। यानी दिल्ली-NCR में दिवाली के दौरान लोगों को पटाखे जलाने के लिए केवल दो दिन और निर्धारित समय की ही छूट मिलेगी।

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