ऊना। राजवीर दीक्षित
(29 rupees extra fare charged in HRTC bus) ऊना से हरिद्वार जाने वाली HRTC रोडवेज बस में निर्धारित किराये से 29 रुपये अधिक वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने यात्री के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने HRTC को अतिरिक्त वसूली गई राशि लौटाने के साथ-साथ यात्री को मानसिक परेशानी और मुकदमेबाजी खर्च की भरपाई करने के निर्देश दिए हैं।
मामला 13 अगस्त 2024 का है, जब ऊना से हरिद्वार जाने के दौरान यात्री से 488 रुपये किराया लिया गया था। अगले दिन वापसी यात्रा में यात्री से 517 रुपये वसूले गए। दोनों यात्राओं की दूरी करीब 361 किलोमीटर दर्ज थी। यात्री ने आरोप लगाया कि वापसी के दौरान उससे निर्धारित किराये से 29 रुपये अधिक लिए गए।
मामला जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष पहुंचने पर आयोग ने उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर अतिरिक्त राशि की वसूली को अनुचित माना। आयोग ने HRTC को यात्री को 29 रुपये अतिरिक्त किराये की राशि, मानसिक परेशानी के लिए 30,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 20,000 रुपये देने के आदेश दिए हैं।
इस तरह HRTC को कुल 50,029 रुपये की राशि 30 दिनों के भीतर यात्री को अदा करनी होगी। आयोग के इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों और परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है।



















