हिमाचल के ऊना में शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा प्रक्रिया तेज, उच्च-स्तरीय समिति गठित।

ऊना। राजवीर दीक्षित
(Una District Speeds Up Review of Arms Licenses)जिला ऊना में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यह कार्रवाई प्रदेश उच्च न्यायालय के उन निर्देशों के तहत हो रही है, जिनमें शस्त्र लाइसेंसों की जांच के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं।

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जिला मजिस्ट्रेट जतिन लाल ने बताया कि जिले के प्रत्येक उप-मंडल में उच्च-स्तरीय समितियों का गठन कर दिया गया है। इन समितियों में एसडीएम, डीएसपी, संबंधित थाने के एसएचओ, तहसीलदार और वन विभाग के रेंज अधिकारी शामिल हैं। सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई थी, ताकि किसी को कोई असुविधा न हो।

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डीएम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऊना को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (बी, सी एवं डी) के अनुसार सभी रिपोर्ट समय पर समितियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों को आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर लाइसेंसों के निलंबन, रद्दीकरण या निरस्तीकरण से संबंधित अपनी संस्तुतियां जिला कार्यालय भेजनी होंगी।

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कुछ लाइसेंसधारकों द्वारा विशेष परिस्थितियों में अस्थायी छूट के लिए आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे मामलों की समीक्षा में फसल सुरक्षा, आत्मरक्षा, प्रतिष्ठा, व्यवहार, भूमि विवाद, आपराधिक मामलों में संलिप्तता और सार्वजनिक शांति भंग की घटनाओं को मुख्य आधार बनाया जाएगा। जहां नकारात्मक रिकॉर्ड नहीं पाया जाएगा, वहां नियमानुसार हथियार वापस जारी किए जाएंगे।
उपायुक्त ने इसे जिले की शांति व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया और सभी लाइसेंसधारकों से पूर्ण सहयोग की अपील की।

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