Home Police रेस्टोरेंट-बार बनेंगे फायरआर्म फ्री जोन

रेस्टोरेंट-बार बनेंगे फायरआर्म फ्री जोन

जालंधर। राजवीर दीक्षित 

(Restaurants and bars will become firearm-free zones) जालंधर में पब्लिक सेफ्टी और कानून-व्यवस्था को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने दो अहम आदेश जारी किए हैं। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP), टूटी या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG देने पर रोक रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट, ढाबे, बार, कैफे और मैरिज हॉल में हथियार लेकर पहुंचने और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने पर भी सख्ती होगी।

बिना HSRP नंबर प्लेट वालों पर कसा शिकंजा

DCP लॉ एंड ऑर्डर जसरूप बाठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में कई बार ऐसे दोपहिया और चारपहिया वाहन सामने आते हैं, जिन पर नंबर प्लेट नहीं होती, नंबर प्लेट टूटी होती है या गलत नंबर प्लेट लगी होती है। पुलिस के मुताबिक, यह मोटर व्हीकल कानून के तहत भी नियमों का उल्लंघन है।

इसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 BNSS के तहत आदेश जारी किए हैं। अब ऐसी नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG उपलब्ध कराने पर रोक रहेगी।

पेट्रोल पंपों पर CCTV भी जरूरी

पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। एंट्री-एग्जिट पॉइंट, सड़क की ओर और पेट्रोल-डीजल डिस्पेंसिंग एरिया में CCTV कैमरे लगाने होंगे।

इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 2 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। पुलिस के अनुसार, किसी घटना की स्थिति में CCTV फुटेज अपराध की रोकथाम के साथ-साथ बाद में जांच और आरोपियों की पहचान में भी मदद कर सकती है।

अगर किसी स्थिति में कानून-व्यवस्था बिगड़ती है या कोई व्यक्ति अनियंत्रित व्यवहार करता है तो संबंधित SHO, ACP या ADCP को तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

कैफे-बार में हथियार दिखाने पर सख्ती

दूसरे आदेश के तहत कैफे, रेस्टोरेंट, बार, ढाबे और अन्य प्रतिष्ठानों में हथियार लेकर आने या उनका प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है।

DCP ने कहा कि कई बार युवा या लाइसेंसधारी हथियार लेकर प्रतिष्ठानों में पहुंचते हैं और उन्हें टेबल पर रखकर या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। पुलिस के मुताबिक, ऐसी स्थिति में आर्म्स एक्ट और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

अब बनेंगे ‘फायरआर्म फ्री जोन’

पुलिस ने कैफे, रेस्टोरेंट, बार और होटल संचालकों से अपने प्रतिष्ठानों को ‘Firearm Free Zone’ के तौर पर रजिस्टर करवाने की अपील की है।

रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित प्रतिष्ठान में किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, चाहे हथियार लाइसेंसी हो या अवैध।

प्रतिष्ठानों पर लगाना होगा साफ बोर्ड

रजिस्ट्रेशन के बाद मालिक या मैनेजर को परिसर में स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाना होगा कि यह प्रतिष्ठान ‘Firearm Free Zone’ है और यहां हथियार लाना प्रतिबंधित है।

पुलिस के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करता है, तो प्रतिष्ठान संचालक को तुरंत SHO, ACP या ADCP को सूचना देनी होगी। इसके बाद पुलिस हथियार के लाइसेंस की जांच कर सकती है और आर्म्स एक्ट व BNS के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अमृतसर में भी लागू किए जा चुके हैं ऐसे आदेश

अपराध और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर इसी तरह के निर्देश पहले अमृतसर पुलिस की ओर से भी जारी किए जा चुके हैं। अब जालंधर में भी पुलिस ने नंबर प्लेट और सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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