Home Chandigarh पंजाब के मोहाली में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम, 2.5 किलो RDX से...

पंजाब के मोहाली में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम, 2.5 किलो RDX से लैस IED बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Major Terror Plot Foiled in Punjab’s Mohali, IED Loaded with 2.5 Kg RDX Recovered; Two Accused Arrested)पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC), मोहाली ने एक बड़े आतंकी षड्यंत्र को नाकाम करते हुए विदेशी आतंकवादी ऑपरेटिव के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 2.5 किलोग्राम वजनी आरडीएक्स (RDX) आधारित पूरी तरह से तैयार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद की है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमृतसर के गुज्जरपुरा निवासी 32 वर्षीय मणि सिंह और गिलवाली गेट निवासी 28 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है।

डीजीपी ने बताया कि बरामद किया गया IED पूरी तरह से असेंबल किया गया था और इस्तेमाल के लिए तैयार अवस्था में था। पुलिस की इस कार्रवाई से मोहाली में महत्वपूर्ण सार्वजनिक ढांचों (क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) को निशाना बनाने की साजिश विफल हो गई और एक संभावित बड़ी त्रासदी को टाल दिया गया।

उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है ताकि इस पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। जांच के दौरान विदेशी हैंडलरों, उनके सहयोगियों और इस साजिश से जुड़े अन्य सभी लिंक का पता लगाया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को मोहाली के वाईपीएस चौक के सामने स्थित एक पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी अमृतसर से बस के जरिए मोहाली पहुंचे थे और अपने साथ विस्फोटक उपकरण भी लेकर आए थे।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से आरडीएक्स से लैस IED बरामद किया। विस्फोटक की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) मौके पर बुलाया गया, जिसने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए IED को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया।

प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी मणि सिंह हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में आया था। बाद में उसने अपने बहनोई अभिषेक कुमार को भी उससे मिलवाया।

पुलिस के मुताबिक विदेशी हैंडलर ने दोनों आरोपियों को कुछ विशेष कार्य करने के बदले आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव दिया था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे दोनों आरोपियों ने पैसों के लालच में उसके लिए काम करने की सहमति दे दी।

इस मामले में 3 जून को थाना SSOC मोहाली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113(3) और 61(2) के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पंजाब पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही इस आतंकी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

Translate »
error: Content is protected !!