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हिमाचल में 2 बसों के मालिक सावधान! अब फ्लीट के हिसाब से लगेगा टैक्स

शिमला । राजवीर दीक्षित

(Attention, bus owners in Himachal! Tax will now be levied based on fleet size)हिमाचल प्रदेश में निजी बस संचालन से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी है। सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।प्रस्ताव के तहत एक ही मालिक की दो या उससे अधिक समान श्रेणी की बसों को यान फ्लीट माना जाएगा। इसके बाद फ्लीट में शामिल प्रत्येक बस के मोटर वाहन कर की गणना उसके वास्तविक रूट और बस में उपलब्ध सीटों के आधार पर की जाएगी।

इस बदलाव का उद्देश्य बसों के संचालन और कर निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करना बताया जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला जनता और संबंधित पक्षों से मिलने वाले सुझावों के बाद लिया जाएगा।

सरकार ने प्रस्ताव पर 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर बस ऑपरेटरों और आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है

मोटर यान नियम, 1999 में संशोधन का प्रारूप जारी कर दिया गया है। सरकार ने आम जनता और संबंधित हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
30 दिन की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राप्त सुझावों की समीक्षा की जाएगी और फिर संशोधन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

प्रस्तावित बदलाव में ‘यान फ्लीट’ की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर एक ही प्रकार की दो या अधिक बसें पंजीकृत हैं और ये बसें निर्धारित रूट पर चल रही हैं, तो उन्हें एक समूह के रूप में ‘यान फ्लीट’ माना जाएगा।

बस का टैक्स अब कागज नहीं, बल्कि उसके वास्तविक सफर से तय हो सकता है।

नई व्यवस्था में मंजिली बसों, संविदा बसों और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य परिवहन श्रेणी के वाहनों को शामिल किया जा सकता है। फ्लीट की हर बस की कर देनदारी अलग-अलग तय होगी।

कर की गणना में सबसे अहम भूमिका दो चीजों की होगी—बस की वास्तविक रूट दूरी और उसकी सीट क्षमता। यानी कागजों में रूट कुछ और दर्ज है, लेकिन बस जमीन पर उससे ज्यादा या कम दूरी तय कर रही है, तो वास्तविक संचालन की दूरी को ही कर निर्धारण का आधार माना जा सकता है।

इससे परिवहन विभाग को बसों के वास्तविक संचालन के हिसाब से टैक्स तय करने में मदद मिलेगी।

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