Home Legal इस एक्टर को भारत छोड़ने के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

इस एक्टर को भारत छोड़ने के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

मुंबई। टारगेट न्यूज नेटवर्क

 

(High Court stays notice to this actor asking him to leave India) अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है। अमेरिकी नागरिक इमरान खान को इस नोटिस में 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने मंगलवार को अभिनेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस को फिलहाल स्थगित रखा। अदालत अब 2 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी।

28 अक्टूबर की समयसीमा पर जताई चिंता

सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि नोटिस के मुताबिक अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ना था। उन्होंने मांग की कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद अदालत ने नोटिस को 2 नवंबर तक स्थगित रखने का आदेश दिया।

CEC के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

FRRO ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के बाद अभिनेता को नोटिस जारी किया था। यह प्रदर्शन 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुआ था। प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान इमरान खान को कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया था।

हालांकि, हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभिनेता ने दावा किया कि उन्होंने किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया और न ही आयोजन से जुड़े किसी संगठन के साथ उनका संबंध था।

OCI दर्जा रद्द करने पर भी मांगा जवाब

इमरान खान ने 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नोटिस को चुनौती दी थी। इसी दौरान FRRO ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि उनका ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) दर्जा रद्द क्यों न किया जाए।

अभिनेता ने नोटिस को मनमाना और गैरकानूनी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। उन्होंने अदालत से अधिकारियों को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से रोकने का भी अनुरोध किया है।

2 नवंबर को अगली सुनवाई

FRRO ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए अभिनेता को भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। आदेश का पालन नहीं करने पर देश से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही गई थी।

फिलहाल हाईकोर्ट की रोक से अभिनेता को अंतरिम राहत मिली है। मामले में अंतिम फैसला अभी नहीं आया है और अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

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