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पंजाब सरकार मावां धियां सत्कार योजना के तहत अयोग्य कर्मचारियों से वसूलेगी 50 लाख रुपये से अधिक की राशि

पंजाब सरकार मावां धियां सत्कार योजना के तहत अयोग्य कर्मचारियों से वसूलेगी 50 लाख रुपये से अधिक की राशि

द टारगेट न्यूज़:

पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिया है कि वे मावां धियां सत्कार योजना के तहत ‘अयोग्य’ पाए गए 1,597 सेवारत और सेवानिवृत्त महिला कर्मचारियों से बांटे गए 50 लाख रुपये से अधिक के फंड की वसूली करें। इसके साथ ही, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं और विभागों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में संबंधित विभागों को पत्र लिखकर अयोग्य लाभार्थियों को दी गई राशि वापस लेने और आवश्यक कार्यवाही शुरू करने को कहा है। लाभार्थियों को जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए उनकी पात्रता श्रेणी के आधार पर 3,000 रुपये या 4,500 रुपये मिले थे, जबकि वे सरकारी सेवा में थीं या उससे सेवानिवृत्त हो चुकी थीं। लगभग आधे दर्जन सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने इस सहायता का लाभ उठाया है, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। लाभार्थियों के सत्यापन के दौरान इन अनियमितताओं का खुलासा हुआ। कुछ महिला कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने इस योजना के तहत आवेदन करते वक्त अपनी रोजगार स्थिति से जुड़ी जानकारी छिपाई थी। सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए श्रेणियों में शामिल हैं। इसके अलावा, आयकरदाता, वर्तमान और पूर्व विधायक तथा वर्तमान और पूर्व सांसद भी इस लाभ के लिए अयोग्य हैं। मावां धियां सत्कार योजना के नियमों के अनुसार, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।

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