द टारगेट न्यूज़:
अमृतसर पुलिस और फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा की गई एक संयुक्त कार्रवाई में तीन थाई नागरिकों को भारत से निर्वासित कर दिया गया है। ये विदेशी नागरिक अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहे थे, जो कि आव्रजन नियमों का सीधा उल्लंघन है। यह कार्रवाई जीटी रोड स्थित प्रताप नगर के एक आवासीय भवन में की गई जांच के दौरान सामने आई, जहां कुल पांच विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे। जांच में पाया गया कि उनमें से तीन के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन तीनों को वापस थाईलैंड भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आवासीय परिसर के मालिक के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। जांच में पता चला कि मकान मालिक ने विदेशी नागरिकों को ठहराने के लिए अनिवार्य ‘फॉर्म-III’ पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया था और न ही संबंधित अधिकारियों को विदेशी मेहमानों की जानकारी दी थी। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह के अनुसार, बी-डिवीजन पुलिस स्टेशन में आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने होटल संचालकों, गेस्ट हाउस मालिकों और पीजी प्रदाताओं को चेतावनी दी है कि वे विदेशी मेहमानों को ठहराते समय अनिवार्य पंजीकरण नियमों का सख्ती से पालन करें।


















