चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(NOC Requirement Lifted, But Beware of Fraud) पंजाब में रजिस्ट्री को लेकर अहम खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक 500 गज के प्लॉट के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर रजिस्ट्री करने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ चालाक लोग दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके सरकारी आदेशानुसार रजिस्ट्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी को लेकर साहनेवाल सब रजिस्ट्रार कार्यालय ने लोगों के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि अब जो भी व्यक्ति साहनेवाल सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 500 गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने आएगा, उसे अब अपने प्लॉट के पुराने हलफनामे की मूल प्रति, जो 31 जुलाई तक करवाई गई थी, संलग्न करनी होगी और जिस व्यक्ति ने किसी रजिस्टर्ड मालिक से प्लॉट खरीदा है, उसे अब मूल रजिस्ट्री अपने साथ तहसील में लानी होगी, अन्यथा उक्त व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।
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साहनेवाल सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कई लोगों ने सरकारी दस्तावेजों में से कटिंग करवाकर 31 जुलाई की समय सीमा के अंदर रजिस्ट्री करवाने का प्रयास किया, लेकिन सब रजिस्ट्रार कार्यालय साहनेवाल के कर्मचारियों ने उक्त दस्तावेजों पर आपत्ति जताते हुए प्लाट की रजिस्ट्री नहीं की।
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सब रजिस्ट्रार कार्यालय ने घोषणा की है कि रजिस्ट्री करवाने आए लोगों को प्लाट एफिडेविट और प्लाट रजिस्ट्री की मूल प्रति दिखाने के बाद ही प्लाट की रजिस्ट्री की जाएगी।
सब रजिस्ट्रार कार्यालय साहनेवाल के रजिस्ट्री क्लर्क गुरप्रीत सिंह सोढी ने बताया कि कुछ लोगों ने जानबूझ कर तहसील में आकर बहस शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ चालाक एजेंट प्लाट एफिडेविट और प्लाट रजिस्ट्री की फोटो कॉपी लगाकर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं।
फोटो कॉपी में भारी कमियां हैं। इसके तहत जब उन लोगों से मूल दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जाता है, जिससे तहसील का माहौल खराब हो रहा है।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री करवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तहसील में मूल दस्तावेज जरूर साथ लेकर आना चाहिए, ताकि रजिस्ट्री करवाते समय उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।