द टारगेट वेब डेस्क
(Demat, MF Nominee Rules Change From September 1, 2026) Demat Account और Mutual Fund निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। 1 सितंबर 2026 से Nominee से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों का उद्देश्य निवेशक की मृत्यु के बाद शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाना और परिवार में होने वाले कानूनी विवादों को कम करना है।
नए नियमों के तहत सिंगल Demat Account और Mutual Fund Folio रखने वाले निवेशकों के लिए Nominee का नाम देना जरूरी होगा। अगर कोई निवेशक Nominee नहीं बनाना चाहता, तो उसे इसके लिए स्पष्ट रूप से Opt-Out Declaration देना होगा। यह प्रक्रिया ब्रोकर, बैंक या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट अथवा ऐप के माध्यम से पूरी की जा सकेगी।
हालांकि, Joint Demat Account और Joint Mutual Fund Folio में Nomination अभी भी वैकल्पिक रहेगा। ऐसे खातों में Nominee जोड़ने या बदलने के लिए सभी Joint Account Holders की सहमति जरूरी होगी।
Nominee की संख्या कितनी होगी?
नए बदलावों में Nominee की अधिकतम संख्या तीन ही रहेगी। पहले इसे बढ़ाकर 10 करने का प्रस्ताव सामने आया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। यदि किसी संपत्ति के बंटवारे को लेकर Nominees के बीच अलग व्यवस्था नहीं होती है, तो संपत्ति को तीनों के बीच बराबर बांटा जा सकता है।
Video Verification भी खत्म
Nominee नहीं बनाने वाले निवेशकों के लिए पहले प्रस्तावित Video Verification की प्रक्रिया भी अब लागू नहीं होगी। निवेशक एक साधारण Declaration Form के जरिए यह विकल्प चुन सकेंगे कि वे Nomination से बाहर रहना चाहते हैं।
Nominee की जानकारी देना होगा आसान
निवेशकों के लिए Nominee जोड़ने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। अब Nominee का नाम और निवेशक के साथ संबंध जैसी मूल जानकारी पर्याप्त होगी। पता, ईमेल, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण देना वैकल्पिक रखा जा सकता है।
एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि Nominee को निवेशक के जीवित रहते उसके Demat या Investment Account को संचालित करने का अधिकार नहीं मिलेगा। पहले गंभीर बीमारी या असमर्थता की स्थिति में Nominee को खाते के प्रबंधन से जोड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे फिलहाल लागू नहीं किया जा रहा है।
जिन निवेशकों ने अभी तक Nominee नहीं बनाया है, उन्हें Depositories और Mutual Fund Registrars & Transfer Agents (RTAs) की ओर से समय-समय पर Reminder भेजे जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे निवेशकों को हर छह महीने में याद दिलाने की व्यवस्था की जाएगी।



















