Home Chandigarh पंजाब में हथियारों को लेकर सख्त आदेश जारी, मांगी गई रिपोर्ट

पंजाब में हथियारों को लेकर सख्त आदेश जारी, मांगी गई रिपोर्ट

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित

(“Strict orders issued in Punjab regarding weapons, report sought”) पंजाब में होने जा रहे नगर कौंसिल चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। श्री मुक्तसर साहिब, मलोट और गिद्दड़बाहा में 26 मई को होने वाली नगर कौंसिल चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल (IAS) ने कड़े आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नगर कौंसिल क्षेत्रों में हथियार लेकर चलने और सोशल मीडिया या सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों की नुमाइश करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रशासन का कहना है कि चुनावी माहौल को देखते हुए किसी भी तरह का भय, दबाव या तनाव पैदा न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। आदेशों के मुताबिक कोई भी लाइसेंसी व्यक्ति चुनाव अवधि के दौरान हथियार लेकर सार्वजनिक जगहों पर नहीं घूम सकेगा। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों की फोटो या वीडियो पोस्ट करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

हालांकि कुछ श्रेणियों को इस आदेश से छूट दी गई है। इनमें आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिस कर्मचारी (केवल सरकारी हथियार), बैंक व फैक्टरी सुरक्षा गार्ड, पेट्रोल पंप मालिक, ज्वेलर्स, मनी एक्सचेंजर, नेशनल राइफल एसोसिएशन के शूटर, जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति और अदालत से निजी सुरक्षा के लिए अनुमति प्राप्त लोग शामिल हैं।

इसके अलावा प्रशासन ने एक विशेष स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया है, जो हथियार जमा करवाने और सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला लेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेंगे। प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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