Home Chandigarh बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत! महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने किया बरी

बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत! महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने किया बरी

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Brij Bhushan Sharan Singh Gets Major Relief! Court Acquits Him in Sexual Harassment Case Filed by Women Wrestlers) महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उन्हें और सह-आरोपी तथा WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ता महिला पहलवानों और बचाव पक्ष की लंबी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई इन-कैमरा (बंद कमरे) में हुई थी।

फैसला सुनाए जाने के दौरान पूर्व कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों अदालत में मौजूद रहे। इस मामले में 2 जुलाई 2026 को अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था, जब कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे।

लगभग 1,133 दिनों तक चले इस मुकदमे में 127 बार सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि मई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने पांच शिकायतकर्ता महिला पहलवानों से जुड़े मामलों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जबकि एक शिकायतकर्ता से जुड़े मामले में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था।

आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ केवल एक शिकायतकर्ता से जुड़े मामले में आपराधिक धमकी (क्रिमिनल इंटिमिडेश) का आरोप तय किया गया था। मुकदमे की पूरी अवधि के दौरान दोनों आरोपी जमानत र रहे। अब अदालत के इस फैसले के साथ दोनों को इस मामले में बरी कर दिया गया है।

Translate »
error: Content is protected !!