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UAPA के तहत गिरफ्तारी में भी लिखित आधार अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

UAPA के तहत गिरफ्तारी में भी लिखित आधार अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

टारगेट न्यूज़ ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियों में भी आरोपी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है और किसी भी कानून के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती।

कानूनी प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों का संरक्षण

न्यायमूर्ति की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को यह जानने का पूरा हक है कि उसे किस आधार पर हिरासत में लिया गया है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि UAPA जैसे कठोर कानूनों में भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (procedural safeguards) का पालन करना अनिवार्य है, ताकि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि गिरफ्तारी के लिखित आधार प्रदान करना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आरोपी को अपनी कानूनी बचाव की तैयारी करने का अवसर देता है।

फैसले के मुख्य बिंदु

  • UAPA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है।
  • यह नियम पुलिस और जांच एजेंसियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए लागू किया गया है।
  • अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में न देना आरोपी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है।
  • यह फैसला भविष्य में होने वाली गिरफ्तारियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सीख है। अब तक कई मामलों में यह देखा गया था कि UAPA के तहत गिरफ्तारियों में स्पष्टीकरण का अभाव रहता था, जिससे आरोपी को जमानत या कानूनी राहत पाने में कठिनाई होती थी। अब इस स्पष्ट निर्देश के बाद, जांच एजेंसियों को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना होगा और हर गिरफ्तारी के साथ एक विस्तृत लिखित मेमो संलग्न करना होगा।

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