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हिमाचल में BPL चयन का 8वां चरण शुरू: अनाथ, विधवा, दिव्यांग और भूमिहीन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता

द टारगेट न्यूज डेस्क।

(“Himachal BPL Survey Phase 8 Begins: Orphan, Widow, Disabled & Landless Families Get Priority”) हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के चयन के लिए आठवें चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार सरकार ने पात्रता के नियमों में बदलाव करते हुए समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे परिवार, जिनमें 27 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे हैं या जिनमें 59 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग तो हैं लेकिन 27 से 59 वर्ष के बीच कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर BPL सूची में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा महिला मुखिया वाले परिवार, विधवा, अविवाहित और तलाकशुदा महिलाओं के परिवार, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सदस्य, गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ व्यक्ति तथा भूमिहीन परिवार भी इस चरण में पात्र माने जाएंगे।

हालांकि सरकार ने कुछ परिवारों को BPL सूची से बाहर रखने के लिए भी स्पष्ट मानदंड तय किए हैं। आयकर देने वाले परिवार, जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 75 हजार रुपये से अधिक है, जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है या जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी अथवा निजी नौकरी में कार्यरत है, उन्हें BPL सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग ने साफ किया है कि केवल आवेदन करने से किसी परिवार का नाम स्वतः सूची में नहीं जुड़ जाएगा। सभी आवेदनों का ग्राम, खंड और जिला स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। आवेदन, जांच और अनुशंसा की प्रक्रिया 5 जुलाई 2026 तक पूरी होगी, जबकि अंतिम BPL सूची 15 जुलाई 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और चयन प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनेगी।

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