शिमला। राजवीर दीक्षित
(Himachal Pradesh Imposes 60 Paisa Per Litter Orphan and Widow Tax on Petrol and Diesel, Order Issued) हिमाचल प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आवश्यक राजस्व जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लागू कर दिया है।
इस संबंध में राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग के सचिव की ओर से देर रात अधिसूचना जारी की गई। यह उपकर हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 की धारा 6-A के तहत लगाया गया है। नई दर 11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो गई है।
इससे पहले 24 मार्च 2026 को हिमाचल विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश वैट (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया था। इसमें पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की पहली बिक्री के समय अधिकतम 5 रुपये प्रति लीटर तक उपकर लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 में आवश्यक संशोधन किए गए।
विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि उपकर से मिलने वाली पूरी राशि सीधे अनाथ एवं विधवा कल्याण कोष में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा था कि सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है और यह पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हालांकि, विधेयक को लेकर भाजपा ने विधानसभा में कड़ा विरोध जताया था। भाजपा ने इसे जन
विरोधी कदम बताते हुए कहा था कि पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त उपकर लगने से परिवहन लागत बढ़ेगी और इसका असर सामान की कीमतों पर भी पड़ेगा।
सरकार का कहना है कि उपकर से प्राप्त राशि का इस्तेमाल अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए किया जाएगा।



















