31 दिसंबर 2024 से पहले कर लें ये 5 काम, आयकर रिटर्न में बरतें सावधानी

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(File Your Tax Returns Before December 31st to Avoid Hefty Penalties) आयकर और वित्तीय समय सीमाएं अगर आप 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है, जिसके बाद आप विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस समय-सीमा को पूरा न करने पर कर योग्य आय के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। 5 लाख रुपए से अधिक की आय के लिए जुर्माना 5000 रुपए है, जबकि इससे कम आय के लिए यह 1000 रुपए है।

आयकर रिटर्न में गलतियां होना आम बात है। सौभाग्य से आयकर अधिनियम की धारा 139(5) करदाताओं को गलतियों को सुधारने के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की इजाजत देती है। संशोधित रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर है। इस तारीख के बाद संशोधन संभव नहीं होगा।

➡️ Video: नंगल चंडीगढ़ ऊना मुख्यमार्ग पर हुआ सड़क हादसा, ट्रक ने रौंद दिए कई वाहन।

विदेशी संपत्ति घोषणाएं आयकर विभाग ने अनिवार्य किया है कि विदेशी संपत्तियों से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को 31 दिसंबर 2024 तक अपनी आय या संपत्ति का विवरण बताना होगा। इसका पालन न करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या कारावास भी हो सकता है।

➡️ Video: असल मे यह फ़िल्म का सीन नही है, पुलिस ने दिखाई बहादुरी। Link Click

विशेष फिक्स्ड डिपॉज़िट योजनाएं पंजाब एंड सिंध बैंक अलग-अलग अवधि वाली विशेष फिक्स्ड डिपॉज़िट योजनाएं प्रदान करता है, 222, 333, 444, 555, 777 और 999 दिन। इन योजनाओं में निवेश की आखिरी तारीख भी दिसंबर के अंत में निर्धारित की गई है।

आईडीबीआई बैंक की विशेष एफडी योजना आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करती है, 300 दिनों की अवधि के लिए 7.05%, 375 दिनों के लिए 7.25% तक और 444 दिनों की अवधि के लिए 7.35% तक। 700 दिनों की अवधि के लिए जमा पर 7.20% की दर दी जाती है।

इन निवेशों की समय सीमा भी दिसंबर के अंत तक है। अगर आप समय रहते हुए इन काम को पूरा कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 31 दिसंबर 2024 के बाद इन काम को करने के लिए हो सकता है अधिक जुर्माना भी देना पड़े। अगर आप इस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो फटाफट इन कामों को कर लीजिए।